बिहार में 50 प्रतिशत अनुदान के साथ मछली पालन करने का अवसर दे रही है सरकार

बिहार में 50 प्रतिशत अनुदान के साथ मछली पालन करने का अवसर दे रही है सरकार

अगर आप बेरोजगार है या किसी नए और अच्छे रोजगार की तलाश में है तो आपके लिए मछली पालन का व्यवसाय एक बेहतरीन विकल्प है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में तालाब का विकास और जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लोग आवेदन कर सकते है। इस योजना के सभी वर्गो को राज्य सरकार की ओर से मछली पालन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। कई एक्सपर्ट आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से मछली पालन के व्यवसाय को काफी अच्छा बता रहे है।

इस योजना की 4 इकाइयों में कर सकते हैं आवेदन

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में तालाब का विकास और जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के आवेदकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इसमें 4 तरह की योजना के बारे में बताया गया है। इस योजना से लोगों को मछली पालन से अच्छा मुनाफा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गो को राज्य सरकार की ओर से मछली पालन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

जानिए योजना और लागत

  • इस योजना के अंतर्गत तालाब मत्स्यिकी के लिए उन्नत इनपुट योजना के लिए (मत्स्य बीज, फिश फ़ीड, मेन्योरिंग, मछलियों के लिए दवा) डेढ़ लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत आएगी।
  • इसमें मत्स्य बीज उत्पादन की योजना (एडवांस रिफिलिंग, स्टंटेड फिंगरलिंग, ईयरलिंग) के लिए 0.56 लाख रुपए प्रति 0.5 हेक्टेयर की लागत आएगी।
  • इसमें मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण की योजना में 22 लाख रुपए प्रति इकाई की लागत आएगी।
  • इसमें ट्यूबवेल व पम्पसेट अधिष्ठापन की योजना में 0.75 लाख रुपए प्रति इकाई की लागत आएगी।

योजना में चयन के लिए योग्यता

  • इस योजना में स्वलागत से योजना के क्रियान्वयन करने में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता मिलेगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास निजी, लीज, पट्टा पर तालाब होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पास ट्यूबवेल व पम्पसेट अधिष्ठापन के लिए न्यूनतम 0.40 एकड़ के जल क्षेत्र का तालाब होना चाहिए।

ऐसे करें इस योजना के लिए आवेदन

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  • अगर आप अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण आवेदन सबमिट करते हैं तो उसपर सरकार की ओर से कोई विचार नहीं किया जाएगा।
  • इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2021 रखी गई है।
  • इस योजना की विस्तृत जानकारी आप राज्यादेश संख्या-1992 दिनांक 2 अगस्त से 2021 से प्राप्त की जा सकती है, यह विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है।