पॉलीलाइन तकनीक के माध्यम से गहन झींगा पालन करने के लिए ओडिशा सरकार की नई योजना

ओड़िसा  सरकार मछली पालन  को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने हाल ही में मत्स्य पालकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, इस योजना का उद्देश्य खारे पानी में झींगा पालन करने वाले किसानों का समर्थन करना और पर्यावरण के अनुकूल जलीय कृषि प्रणाली को विकसित करना है, ओडिशा सरकार मछलियों में होने वाली बीमारियों के प्रकोप और पानी की कमी के प्रकोप को रोक कर किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है।

पॉलीलाइन तकनीक के माध्यम से गहन झींगा मछली पालन की योजना का व्यय और सब्सिडी:

  • इस योजना का कुल परिव्यय 3 करोड़ 90 लाख रुपये है।
  • पॉली लाइनिंग इकाई की स्थापना के लिए सरकार 40% अनुदान के साथ इकाई की लागत 2.10 लाख रुपये  है।
  • SC / ST वर्ग के लोगों और महिला लाभार्थियों को 60% सहायता दी जाएगी, सब्सिडी केवल बुनियादी ढांचा लागत की दी जाएगी और इसमें कोई परिचालन की लागत शामिल नहीं होगी।
  • केंद्र सरकार द्वारा वातन इकाइयों के साथ टैंकों को पोली लाइनर की स्थापना के लिए बैक-एंडेड सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह सहायता न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर (1000m2) और अधिकतम 0.4 हेक्टेयर (4000m2) प्रति लाभार्थी के लिए उपलब्ध होगी।

पॉलीलाइन तकनीक के माध्यम से गहन झींगा मछली पालन योजना की पात्रता:

  • खारे पानी मे झींगा पालन करने वाले सभी किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
  • जिनका झींगा फार्म, हैचरी या नर्सरी है, वे इस योजना के पात्र है लेकिन लाभार्थी के पास तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण द्वारा दिया गया लाइसेंस होना अनिवार्य है।

पॉलीलाइन तकनीक में सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया:

  • लाभार्थियों का चयन जिले की मत्स्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • लाभार्थी की पहचान आवेदन की प्रविष्टि के वक्त आधार कार्ड लिंक करके की जाएगी।
  • लाभार्थियों का चयन करते वक्त महिलाओं, श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
  • लाभार्थी और फील्ड सत्यापन की रिपोर्ट के साथ मछली फार्म की भू-टैग की गई तस्वीरों को AFO द्वारा तैयार किया जाएगा।
  • AFO यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी द्वारा प्रस्तावित परियोजना पूर्ण रूप से नई हो।
  • DFO द्वारा चुने गए लाभार्थियों के लिए मत्स्य विभाग पोली लाइन की तकनीक पर परीक्षण का आयोजन करेगा।
  • जिला मत्स्य अधिकारी को लाभार्थियों को बैंक से ऋण लेने के लिए लीड जिला प्रबंधक के साथ समन्वय करना होगा क्योंकि लाभार्थी को कुल इकाई की लागत का 60% का अनुदान निवेश करना होगा।
  • जिला मत्स्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी ने gst नम्बर वाली वास्तविक फर्म से पोली लाइनिंग फार्म के लिए वस्तुएं खरीदी है। सब्सिडी केवल gst बिल वाले लाभार्थियों को मिलेगी।
  • लाभार्थी केवल नए स्थापित पोली लाइनिंग के टैंक में अग्रिम झींगा बीज का स्टॉक करने बाद है सब्सिडी ले पाएंगे।
  • यह सब्सिडी सीधे आपके बैंक के खाते में DBT द्वारा आएगी

पॉलीलाइन तकनीक के माध्यम से गहन झींगा मछली पालन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • पहचान का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड)
  • भूमि दस्तावेज जिस पर प्रस्तावित टैंक मौजूद हो उसकी फोटो कॉपी
  • यदि आवेदक ने पहले बैंक से ऋण लिया है तो बैंक की और से सहमति पत्र
  • DBT के लिए IFSC कोड के साथ बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी
  • स्वयं की स्वीकृति

पॉलीलाइन तकनीक के माध्यम से गहन झींगा मछली पालन योजना में आवेदन कैसे करें:

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको scheme का विकल्प चुनना होगा।
  • इसके बाद आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना होगा।
  • यदि आप सीधे आवेदन फॉर्म भरने की वेबसाइट चाहते है तो यहाँ क्लिक करें
  • अब यह अपने आप को रजिस्टर कर दे और फॉर्म भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी अपने जिला के मत्स्य विभाग में भेज दे या मत्स्य विभाग को ईमेल के माध्यम से भेजें।