पैसों की कमी के कारण नहीं शुरू कर पा रहे हैं अपना व्यवसाय, जान लें यूपी सरकार की मछली पालन लोन योजना के बारे में

पैसों की कमी के कारण नहीं शुरू कर पा रहे हैं अपना व्यवसाय, जान लें यूपी सरकार की मछली पालन लोन योजना के बारे में
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खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वालों के सामने पैसों की कमी कई बार मुश्किलें खड़ी कर देती है। ऐसे में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं और पैसा आपकी राह में रुकावट बना हुआ है तो आज हम आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मछली पालन लोन योजना 2022 के माध्यम से आप लोन लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना साकार कर सकते हैं।

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मत्स्य पालन लोन लेने हेतु पात्रता (Eligibility for Fisheries Loan)

मत्स्य पालन हेतु लोन लेने के लिए आपको किसी विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू करनें से पूर्व आपको मत्स्य विभाग द्वारा दिए जाने प्रशिक्षण को प्राप्त करना आवश्यक होता है और प्रशिक्षण के दौरान 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है।

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आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • यदि जमीन या तालाब का इंतखाप।
  • दो पासपोर्ट साइज की फोटो।
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
  • प्रार्थी को शपथ पत्र देना होगा, कि वह बेरोजगार है।
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यदि जमीन या तालाब पट्टे पर लिया है, तो

  • शपथ पत्र।
  • इकरारनामा।
  • तालाब की नकल जमाबंदी एंव हक सिजरा।
  • पट्टा धनराशी की रसीद (फार्म 4 पर)।
  • इकरारनामा मछली पालक और ग्राम पंचायत के बीच में।
  • नकल प्रस्ताव ग्राम पंचायत तालाब पट्टे पर देने के बारे में।
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मछली पालन लोन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश मछली विभाग की वेबसाइट (http://fymis.upsdc.gov.in/) पर जा सकते हैं।

मछली पालन के बारे में त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ई फीड के टोल फ्री नंबर 18002707065 पर कॉल कर सकते हैं।

मछली पालन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और ई फीड से जुड़ने के लिए अपने मोबाइल में अभी इंस्टॉल करें ई फीड एप।

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