बिहार मछली पालन योजना

बिहार मछली पालन योजना

बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ने राज्य के सभी मछली पालकों और मछुआरों के लिए 50 प्रतिशत तक के अनुदान पर तालाब मात्स्यिकी हेतु उन्नत इनपुट, उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन एवं मछली-सह-मुर्गी पालन की योजना के लिए आवेदन शुरू किये है। इस योजना के को तीन भागों में बांटा गया है:

  • उन्नत इनपुट की योजना।
  • उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन की योजना।
  • मछली-सह-मुर्गी पालन की योजना।

उन्नत इनपुट योजना

इस योजना की इकाई लागत 1.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है और इस योजना में संचयन की दर 5000 प्रति हेक्टेयर है, अनुदान को देय 50 प्रतिशत है, भौतिक लक्ष्य 1000 हेक्टेयर है, अनुमन्यता अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र का तालाब तक है, समूह में मछली पालन करने के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर जलक्षेत्र का तालाब होना चाहिए, शेष राशि लाभुकों के द्वारा बैंक ऋण के द्वारा प्रदान किया जाएगा और इस योजना में स्वयं की लागत से योजना के क्रियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता भी दी जाएगी।

उन्नत इनपुट की योजना योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • स्वामित्व हेतु भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/अद्यतन भूमि की रसीद
  • लीज इकरारनामा (न्यूनतम 11 माह का)
  • शपथ पत्र (नोटरी) की मूलप्रति
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • दो पासपोर्ट साईज के फोटो तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र
  • आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता आइ.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड, आदि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है

उन्नत मत्स्य-बीज उत्पादन योजना

इस योजना की इकाई लागत-0.56 लाख रुपये प्रति 0.5 एकड़ (0.2 हेक्टेयर जलक्षेत्र) है, लक्ष्य 1000 इकाई, अनुदान देय 50 प्रतिशत है, अनुमन्यता एक परिवार अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र का तालाब है, समूह में एक हेक्टेयर जलक्षेत्र का तालाब है और स्वयं की लागत से योजना के क्रियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता भी दी जाएगी।

उन्नत मत्स्य-बीज उत्पादन की योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • तालाब के जमीन का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, अद्यतन रसीद, लीज इकरारनामा (न्यूनतम 11 माह का)
  • शपथ पत्र की मूलप्रति
  • बैंक पासबुक का फोटो कॉपी

मछली-सह-मुर्गी पालन की योजना

इस योजना की इकाई लागत 7.99 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, भौतिक लक्ष्य 80 हेक्टेयर का जल क्षेत्र है, अनुदान देय 50 प्रतिशत है, अनुमन्यता न्यूनतम एक एकड़ निर्मित है, मौजूद जलक्षेत्र है, अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र का तालाब है, शेष राशि लाभुकों को बैंक ऋण के द्वारा प्रदान की जाएगी, स्वयं की लागत से योजना के क्रियान्वयन में इच्छुक लाभार्थी को प्राथमिकता भी दी जाएगी और तालाब पर मुर्गी फार्म निर्माण हेतु कम से कम 1000 वर्ग फीट जमीन उपलब्ध होना भी अनिवार्य है।

मछली-सह-मुर्गी पालन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी (स्वयं अभिप्रमाणित)
  • भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र/लीज की जमीन (न्यूनतम 9 वर्ष का)
  • इकरारनामा, अद्यतन राजस्व रसीद
  • प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • शपथपत्र की मूलप्रति, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी

ऊपर दी गई मछली पालन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. मछली पालन योजना के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको “मछली पालन योजनाओं हेतु पंजीकरण” लिखा हुआ दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा इसके बाद नई रजिस्ट्रेशन के लिए नया पेज खुलेगा जिसे भर कर आप अपना एक खाता बनाए।
  3. अकाउंट बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा जिसकी मदद से मछली पालन योजना में आवेदन करने के लिए लॉगिन करना होगा।
  4. लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप अपना पासवर्ड बदलें।
  5. इसके बाद आपको पेज के ऊपर मछली पालन योजना में अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करे, क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  6. इसमे सभी जरुरी जानकरी भर कर सबमिट करे, अगले पेज में सभी जरुरी डोक्यूर्मेंट मांगे जाएंगे जिससे आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट पीडीऍफ़ फाइल में और इसकी साइज 1 mb से जायदा नहीं होनी चाहिए।
  7. सभी जरूरी कागजात अपलोड करने के बाद सबमिट करना होगा इसके बाद आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट ले सकते है और इसे डाउनलोड भी कर सकते है।